प्रवेश संबंधी नियम

प्रवेश तिथि :

छत्तीसगढ़ शासन के शिक्षा विभाग तथा विश्वविद्यालय द्वारा निरधारित तिथि तक महाविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक छात्र – छात्रा को प्रवेश समिति के साछात्कार के लिए उपस्थित होना अनिवार्य है | प्रवेश समिति द्वारा छात्रों की योग्यता प्रवीणता तथा साछात्कार के आधार पर चयन कर तथा प्राचार्य की स्वीकृति मिल जाने पर छात्र – छात्रा को प्रवेश मिल सकेगा |

प्रवेश पात्रता :

विस्वविद्यालय अधिनियम 8 के अनुसार महाविद्यालय में निम्नलिखित योग्यता वाले छात्र – छात्रा प्रवेश पा सकेंगे –

1.बी.ए. , बी.कॉम एवं बी.एस.सी भाग – 1 : 
माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर (छ.ग.) या किसी माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित उच्चतर माध्यमिक परीक्षा 12वी उत्तीर्ण हो या विस्वविद्यालय द्वारा समकछ परीछा उत्तीर्ण हो|
2.बी.ए. , बी.कॉम एवं बी.एस.सी भाग – 2 :
क. बी.ए. , बी.कॉम एवं बी.एस.सी भाग – 1 की परीछा उत्तीर्ण हो | या 
ख. विस्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त समकछ परीछा उत्तीर्ण हो |
3.बी.ए. , बी.कॉम एवं बी.एस.सी भाग – 3 :
क. बी.ए. , बी.कॉम एवं बी.एस.सी भाग – 2 की परीछा उत्तीर्ण हो | या
ख. समकछ परीछा उत्तीर्ण हो |
4.एम.ए. , एम.कॉम एवं एम.एस.सी पूर्व :
क. बी.ए. , बी.कॉम एवं बी.एस.सी भाग – 3 की परीछा उत्तीर्ण हो | या
ख. समकछ परीछा उत्तीर्ण हो |
5.एम.ए. , एम.कॉम एवं एम.एस.सी अंतिम :
क. एम.ए. , एम.कॉम एवं एम.एस.सी पूर्व की परीछा उत्तीर्ण हो | या
ख. समकछ परीछा उत्तीर्ण हो |
                                                                                        प्रवेश नियम :

1. महाविद्यालय में प्रवेश पाने के इच्छुक प्रत्याशी को निर्धारित आवेदन पत्र भरकर देना होगा | आवेदन पत्र छात्र एवं पालक के हस्ताक्षर से जमा करना अनिवार्य है |

2. आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है |
स्थानान्तरण प्रमाण पत्र ( Transfer certificate )
अंकसूची ( अंतिम परीक्षा दो प्रतिया ) में स्वयं द्वारा अभीप्रमाणित सत्य प्रतिलिपि / फोटो स्टेट कापी | 
(क.) स्थानान्तरण प्रमाण पत्र ( Transfer certificate )
(ख.) अंकसूची ( अंतिम परीक्षा दो प्रतिया ) में स्वयं द्वारा अभीप्रमाणित सत्य प्रतिलिपि / फोटो स्टेट कापी | 
चरित्र प्रमाण पत्र ( Character Certificate ) नियमित छात्रों को पूर्व के प्राचार्य के द्वारा हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा | स्वाध्यायी छात्रों के लिए किन्ही दो उत्तरदायी नागरिको से चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा | चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति ही संलग्न करें |
अंतिम परीक्षा के प्रमाण पत्र की मूल प्रति आवश्यक पड़ने पर महाविद्यालय कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा |
पासपोर्ट आकर के दो चित्र | 
जाति प्रमाण पत्र केवल अनु.जाति,अनु.जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए किसी राजस्व अधिकारी या तहसीलदार द्वारा प्रदत्त |
जन्म तिथि प्रमाण पत्र इसके लिए हाईस्कूल परीक्षा के प्रमाण पत्र अंकित तिथि मान्य होगी |
नोट:

1. अनुतीर्ण , पूरक तथा विस्वविद्यालय परीक्षा में नक़ल करते पकडे गए छात्रों को महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा |

2. अपूर्ण, असत्य एवं भ्रामक जानकारी के आधार पर प्राप्त प्रवेश सूचना प्राप्त होते ही निरस्त कर दिया जायेगा एवं उसका दायित्व छात्र का होगा , ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जमा की गई राशी वापस नहीं किया जायेगा|

3. उपर्युक्त प्रमाण पत्र के आभाव में प्रवेश रद्द हो जायेगा |

4. छात्र का आचरण अहर्ता आदि से सम्बंधित आपत्ति होने पर प्राचार्य ऐसे प्रत्याशियों को महाविद्यालय में प्रवेश के लिए अपात्र घोषित कर सकते है |

5. महाविद्यालय के शुल्क एवं आवश्यक प्रपत्र प्रस्तुत करने पर ही छात्र का प्रवेश स्थाई समझा जायेगा | महाविद्यालय को यह अधिकार होगा की बिना कारण बताये प्रवेश से वंचित कर दे या प्रवेश ही रद्द कर दे |

6. जिस छात्र का प्रवेश हो जायेगा उसे एक प्रवेश पत्र / परिचय पत्र कार्यालय से ही दिया जायेगा | इन दोनों को वर्ष भर सुरक्षित रखना चाहिए |

7. आवेदन पत्र में छात्र का नाम सही होना चाहिए जो उच्चतर माध्यमिक शाला परीक्षा प्रमाण पत्र या अंकसूची में अंकित हो | नाम परिवर्तन के इच्छुक छात्र / छात्रा को पांच रूपये के नान ज्युरिडिशियर स्टाम्प में प्रथम श्रेणी न्यायाधीश की अदालत में शपथ पत्र देकर नत्थी करना होगा |

8. छात्र द्वारा आवेदन पत्र में दर्शाए स्थायी एवं वर्तमान पते में यदि किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो उसकी सूचना प्राचार्य को तत्काल देना अनिवार्य है |

9. छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त प्रवेश नियमों का पालन किया जायेगा |

शुल्क विनियम :

1. एक बार शुल्क पट जाने के बाद वह किसी भी प्रकार से वापस नहीं किया जायेगा |

2.एक बार किसी छात्र का महाविद्यालय में प्रवेश हो जाने के पश्चात शासकीय अनुदान नियमों के अनुसार उसे पुरे सत्र का सभी शुल्क पटाना पड़ेगा , चाहे वह जिस तिथि को प्रवेश ले एवं महाविद्यालय छोड़ दें |

3. संस्था छोड़ने के दो वर्ष बाद किसी भी राशी वापस नहीं कि जाएगी |

4. छात्रों को सलाह दी जाती है कि शुल्क पटाने के बाद रशीद का ठीक से निरिक्षण करें तथा उसे प्रमाण स्वरूप सुरक्षित रखें | जो भी शुल्क या किसी प्रकार की अन्य धनराशी इस महाविद्यालय में किसी भी छात्र या व्यक्ति के द्वारा जमा की जाये , उसकी रसीद नियमानुसार प्राप्त कर लेनी चाहिए | अन्यथा उसका उत्तरदायित्व जमा करने वाले व्यक्ति का ही होगा |

5.परीक्षा फॉर्म जमा करने के पूर्व विश्वविद्यालय शुल्क भी जमा करना होगा |